CG BREAKING : Relief to four doctors of Apollo Hospital, know the whole matter…
बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपोलो हॉस्पिटल के चार डॉक्टरों को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने चारों डॉक्टरों की याचिका मंजूर करते हुए एफआईआर और निचली अदालत में दर्ज चार्जशीट को निरस्त कर दिया।
यह मामला 25-26 दिसंबर 2016 का है, जब दयालबंद निवासी एक युवक को गंभीर हालत में अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मरीज मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण अगले दिन 26 दिसंबर को निधन हो गया। परिजनों की शिकायत पर सरकंडा थाने में डॉक्टरों सुनील कुमार केडिया, देवेंद्र सिंह, राजीव लोचन भांजा और मनोज कुमार राय के खिलाफ IPC धारा 304A (गैर इरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में कहा कि मरीज गंभीर स्थिति में भर्ती था और राज्य मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट (2023) में स्पष्ट किया गया कि डॉक्टरों की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने मेडिको-लीगल विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया था, जिसमें कुछ प्रक्रियात्मक कमियों का जिक्र था, लेकिन यह साबित नहीं किया गया कि इन कमियों का मरीज की मौत से कोई सीधा संबंध था।
हाईकोर्ट ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को निरस्त किया और उन्हें कानूनी राहत प्रदान की।
