BILASPUR HIGH COURT : ठेला-गुमटी वालों को बड़ी राहत! निगम मनमर्जी से नहीं हटा सकेगा

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BILASPUR HIGH COURT : Big relief for street vendors! The corporation will not be able to evict them arbitrarily.

बिलासपुर। बिलासपुर के 121 छोटे दुकानदारों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोनी में ठेला और गुमटी लगाकर कारोबार करने वालों को अब बिना कानूनी प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकेगा।

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने से पहले उनका नियम के मुताबिक सर्वे करना और हर दुकानदार को अपनी बात रखने का मौका देना जरूरी है।

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मामला कोनी क्षेत्र के 121 वेंडरों को जारी बेदखली नोटिस से जुड़ा था। व्यापारियों का आरोप था कि बिना सर्वे और वेंडिंग जोन तय किए ही उन्हें दुकानें हटाने का नोटिस दे दिया गया।

कोर्ट ने नगर निगम को पहले सभी 121 वेंडरों का सर्वे कराने, उचित वेंडिंग जोन तय करने और फिर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पूरी प्रक्रिया 90 दिनों में पूरी करनी होगी।

तब तक दुकानदारों को मिली अंतरिम राहत जारी रहेगी।

 

 

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