CHHATTISGARH : “क्या आप नहीं चाहते कि बिलासपुर में एयरपोर्ट बने?” – हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गी

CHHATTISGARH : “Don’t you want an airport to be built in Bilaspur?” – High Court expressed displeasure
बिलासपुर, 25 जुलाई 2025. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर एयरपोर्ट के अधूरे विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर कड़ी नाराज़गी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा – “क्या आप नहीं चाहते कि बिलासपुर में एयरपोर्ट बने?”
कोर्ट ने यह सवाल तब उठाया जब यह सामने आया कि अब तक विकास कार्यों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इससे पहले भी अदालत कई बार संबंधित विभागों को निर्देश दे चुकी है, लेकिन कार्य की धीमी गति बरकरार है।
रक्षा मंत्रालय और विमानन मंत्रालय को नोटिस
हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नागर विमानन मंत्रालय (Aviation Ministry) से भी जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने विशेष तौर पर नाइट लैंडिंग सुविधा की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं।
वर्षों से लंबित है एयरपोर्ट विकास
यह मामला बिलासपुर एयरपोर्ट के समुचित विकास और नाइट लैंडिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं की मांग से जुड़ा है, जिसे लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब सिर्फ कागजी जवाब नहीं, बल्कि ठोस दस्तावेजों और कार्य योजना के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित होना होगा।
अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2025 को तय की गई है, जो इस मामले में निर्णायक हो सकती है।