BIG NEWS: Threat to Sukesh Chandrasekhar’s life? Police said a big thing!
डेस्क। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका का कड़ा विरोध किया जिसमें सुकेश को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर की एक जेल में स्थानांतरित करने करने का अनुरोध किया गया था. पुलिस ने दायर याचिका के खिलाफ ठग सुकेश चंद्रशेखर को एक ‘‘शातिर अपराधी’’ बताया है, जो कानून का जरा भी सम्मान नहीं करता है. दिल्ली पुलिस में उस पर यह आरोप लगाया गया है कि चंद्रशेखर अपने अपराध गिरोह को बढ़ाने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रहा है और दिल्ली पुलिस तथा केंद्र सरकार के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहा है.
‘सुकेश है एक शातिर अपराधी’
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोज की याचिका पर सुनवाई कर रही है. उस याचिका में सुकेश और उसकी पत्नी दोनों की जान को कथित खतरा का हवाला देते हुए दिल्ली से बाहर किसी जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है. हालांकि पुलिस ने इसका कड़ा विरोध जताया. केंद्र की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रजत नायर ने इस याचिका पर एक हलफनामा दाखिल किया है.
इसलिए पीठ ने विषय की अगली सुनवाई जनवरी के लिए मुल्तवी कर दी और चंद्रशेखर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत को हलफनामे का प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा है. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में ठग सुकेश चंद्रशेखर को कहा है कि वह ‘‘आरोपी/याचिकाकर्ता संख्या 1 शातिर अपराधी है.
सुकेश की पत्नी लीना ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस से सोमवार को जवाब मांगा था. जिसमें लीना ने अपनी याचिका में 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में जमानत का अनुरोध किया है. न्यायमूर्ति डीके शर्मा ने महिला की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. उसने (लीना ने) उसे राहत देने से इनकार करने संबंधी निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. कॉलेज के वकील ने दलील दी कि महिला होने के नाते उनकी मुवक्किल जमानत पाने के हकदार है