बड़ी खबर! RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द…जानें खाताधारकों के पैसे का क्या होगा?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र में करनाला नागरी सहकारी बैंक (Karnala Nagari Sahakari Bank), पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई (RBI) ने यह कदम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं होने के चलते उठाया है. RBI ने कहा कि कारोबार बंद होने के बाद बैंक बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाएगा.
बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा जमा कराए गए ब्योरे के अनुसार 95 फीसदी जमाकर्ताओं को जमा DICGC के जरिए अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी. लिक्विडेशन की स्थिति में प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी से जमा बीमा दावे का अधिकार होता है. इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक है. रिजर्व बैंक ने कहा कि करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस 9 अगस्त के आदेश के तहत रद्द किया गया है.
बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. आरबीआई ने कहा कि लेंडर बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के विभिन्न सेक्शंस की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है. साथ ही यह भी कहा कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा.
लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए, आरबीआई ने कहा कि अगर बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
अब, करनाला नगरी सहकारी बैंक (Karnala Nagari Sahakari Bank) बैंकिंग का बिजनेस नहीं कर सकता है, जिसमें कैश डिपॉजिट और रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स शामिल है. कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना
इस बीच, RBI ने 3 सहकारी बैंकों पर रेग्युलेटरी कम्पलायंस पूरा नहीं करने पर जुर्माना लगाया है. मध्य प्रदेश राज्य सरकारी बैंक मर्यादित (Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit) भोपाल और द ग्रेटर बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (The Greater Bombay Cooperative Bank Ltd), मुंबई पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
इसी तरह आरबीआई ने महाराष्ट्र के सहकारी बैंक जालना पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Jalna People’s Cooperative Bank Ltd), जालना पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है.