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बड़ी खबर: सरकार ने गाड़ियों पर लाइफ टाइम टैक्स बढ़ाया.. आम आदमी को 3 से 50 हजार तक का फटका

  • टैक्स लागू करने को लेकर चेम्बर और राडा में मतभेद उभरे

रायपुर : महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को प्रदेश सरकार ने तगड़ा झटका दिया है. नई गाड़ियां खरीदने के शौकीन लोगों को अब एक प्रतिशत ज्यादा टैक्स देना होगा क्योंकि सरकार ने लाइमटाइम टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है. इसके बाद 4000 रूपये से एक लाख रूपये तक का बोझ आम आदमी पर पड़ना है.

इधर इस फैसले के बाद राज्य के वाहन विक्रेता व्यापारी परेशान दिख रहे हैं. उनका तर्क है कि आदेश 29 अगस्त को मिला है. ऐसे में चार-पांच दिनों तक कई गाड़ियां बुक हुई हैं, इनसे अब एक प्रतिशत टैक्स कैसे वसूलेंगे. डीलर्स को एकतरफा नुकसान होगा. राडा की मांग है कि सरकार नए टैक्स को 30 अगस्त से लागू करे ना कि 25 अगस्त से.

दूसरी ओर परिवहन विभाग की एक और गलती से डीलर्स परेशान हुए हैं. यदि नया टैक्स 25 अगस्त से लागू किया जा रहा है तो आनलाइन पोर्टल में यह अपडेट क्यों नही हुआ. नतीजन कई व्यापारियों ने पुरानी दर पर ही टैक्स का भुगतान कर दिया है. परिवहन विभाग को चाहिए था कि इसे 25 अगस्त से ही अपडेट कर देना चाहिए था जबकि यह अपडेट 30 अगस्त को हुआ है.

इसे सरल तरीके से समझाते हुए एक व्यापारी ने कहा कि पिछले एक महीने के अंदर जो वाहन बुक किए गए हैं, उसकी भरपाई कहां से होगी. ग्राहक तो देने से रहा, ऐसे में यह नुकसान हमें झेलना पड़ेगा. व्यापारियों ने बताया कि मान लीजिए किसी ग्राहक ने चार लाख में कोई वाहन बुक किया है, ऐसे में 01 प्रतिशत टैक्स बढ़ोतरी से यह राशि 4000 रूपये होती है जोकि व्यापारी की जेब से जानी है. बहुत कम ग्राहक इस दिक्कत को साझा करेंगे. प्रदेश में प्रति माह 40 हजार से ज्यादा वाहन बुक होते हैं, ऐसे में सोच सकते हैं कि हमें कितना नुकसान होगा!

नए टैक्स की दर 30 अगस्त से लागू हो: अमर पारवानी

छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बिगुल‘ से बातचीत में कहा कि हम जल्द ही परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव और कमिष्नर से मिलेंगे. और मांग करेंगे कि नए टैक्स को 30 अगस्त से लागू किया जाए. इसके अलावा आनलाइन पोर्टल की खामियों को भी दुरूस्त किया जाए. श्री पारवानी जोकि खुद आटोमोबाइल डीलर हैं, ने कहा कि हमें टैक्स देने में कोई समस्या नही है लेकिन डीलर्स पर एकतरफा बोझ नही पड़ना चाहिए.

नए टैक्स की दर दीवाली से लागू हो: विवेक गर्ग

रायपुर आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमेन विवेक गर्ग ने कहा कि विरोध टैक्स बढ़ाने का नही है बल्कि इसे लागू करने की नीति को लेकर है. एसोसिएषन जल्द ही परिवहन मंत्री से मिलेगा तथा उनसे मांग करेगा कि नया टैक्स की दर दीवाली के बाद से लागू हो. उन्होंने कहा कि त्यौहारी सीजन में ग्राहकों ने गाड़ियां बुक करा ली हैं, ऐसे में वे डिलीवरी के वक्त नया टैक्स क्यों देंगे.

आटोमोबाइल व्यापार करने वाले श्री गर्ग ने आगे कहा कि राजपत्र में नोटिफिकेषन 25 और 26 अगस्त को हुआ है जबकि यह आदेष व्यापारियों को 29 अगस्त को मिला है. ऐसे में चार से पांच दिन तक डिफरेंस एमाउण्ट का भार डीलर्स पर ही पड़ना है. यह सरासर अन्याय है. इसके अलावा आॅनलाइन पोर्टल को भी 30 अगस्त को अपडेट किया गया है. नतीजन चार से पांच दिन तक डिफरेंस एमाउण्ट देने का भार विक्रताओं पर ही पड़ रहा है. सरकार को इसे भी 30 अगस्त से ही लागू करना चाहिए.

एक व्यापारी ने अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि हम राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं तो बदले में उम्मीद रहती है कि सरकार कम से कम विष्वास में लेकर चलेगी. हमें टैक्स देने से कोई दिक्कत नही है लेकिन कम से कम परिवहन विभाग को पहले बात कर लेना चाहिए था. इससे डीलर्स पर एकतरफा भार ना पड़ता. राडा यानि कि रायपुर आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएषन इस संबंध में परिवहन मंत्री से मुलाकात कर सकता है ताकि कोई समाधान निकल सके.

लाइफटाइम टैक्स की नई दरें:

  • पेट्रोल डीजल के वाहनों के लाइफटाइम टैक्स में 1 प्रतिषत की वृद्धि हुई है.
  • लदान रहित कारें जिनका रेट 5 लाख से अधिक नही है, पर 9 प्रतिषत टैक्स लगेगा
  • 5 लाख रूपये से अधिक कीमत वाली कारों पर अब 10 प्रतिषत टैक्स देना होगा.
  • आटो तिपहिया के लिए आरक्षित वर्ग से 3 प्रतिषत, अनारक्षित वर्ग से 6 प्रतिषत टैक्स देना होगा
  • निजी उपयोग की 6 से 12 सीटर गाड़ियों पर 10 प्रतिषत लाइफ टाइम टैक्स देना होगा
  • 3500 किलो, ढाई लाख रूपये तक मालवाहनों पर 13 प्रतिषत, इससे महंगे पर 11 प्रतिषत टैक्स लगेगा
  • कैब या मैक्सी कैब पर 8 प्रतिषत, खुदाई तोडफोड मषीनों पर 8 प्रतिषत टैक्स देना होगा.
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