BIG BREAKING: Big relief to Chief Minister Arvind Kejriwal from Supreme Court
नई दिल्ली। कथित शराब घोटाला के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीमकोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। इसके साथ ही कहा कि उनकी गिरफ्तारी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा किमामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ट्रायल जल्दी पूरा नहीं होगा। लिहाजा उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का औचित्य नहीं है।
कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है। जिसमें कहा गया है कि वे न तो सीएम कार्यालय जाएंगे और न ही सचिवालय।किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी न हो। वे किसी गवाह से किसी भी तरह की कोईबातचीत नहीं करेंगे। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेशहोना होगा और वे जांच में सहयोग करेंगे।
सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब वे ईडी के कस्टडी में थे। हालांकि उन्हें ईडी मामले में सुप्रीमकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। लेकिन सीबीआई के केस में गिरफ्तारी की वजह से उन्हें जेल में ही रहना पड़ा था।
आपको बता दें साल 2021-22 में दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई गई नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। बाद मेंकेजरीवाल सरकार ने इसे वापस ले लिया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि शऱाब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए यहनीति बनाई गई थी। इसके बदले में शराब कारोबारियों द्वारा रिश्वत दी गई थी। ईडी और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को घोटालेका मास्टरमाइंड बताया है।