
BHUPESH vs ED : Bhupesh Baghel vs ED… now next move on Monday
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन ईडी के वकील द्वारा समय मांगे जाने पर अब यह मामला सोमवार को सुना जाएगा। यह याचिका क्रमांक 301/2025 के तहत दर्ज है, जिसमें बघेल ने PMLA (Prevention of Money Laundering Act) की धारा 50, 44 और 60 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे पैरवी
मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली डबल बेंच में सुनवाई हुई। ईडी की ओर से पेश वकील ने मामले में बहस के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर अगली तारीख सोमवार तय की। भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मयंक जैन और हर्षवर्धन परघनिया ने पैरवी की।
मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन का आरोप
बघेल की याचिका में कहा गया है कि PMLA की ये धाराएं नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और इनका दुरुपयोग जांच एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। इसी तरह, चैतन्य बघेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका दाखिल कर इन्हीं धाराओं की संवैधानिकता को चुनौती दी है।
राजनीतिक और कानूनी लड़ाई तेज
PMLA कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में कानूनी और राजनीतिक जंग तेज हो गई है। अब सभी की नजर सोमवार को होने वाली सुनवाई पर है, जहां सुप्रीम कोर्ट इस अहम याचिका पर आगे की दिशा तय करेगा।