CG BREAKING : भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बेटे चैतन्य की रिमांड 14 दिन और बढ़ी

CG BREAKING : Bhupesh Baghel gets a setback from the Supreme Court, son Chaitanya’s remand extended for 14 more days
रायपुर, 4 अगस्त 2025. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाले से जुड़े मामलों में शनिवार को दो बड़ी कानूनी कार्रवाइयों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सुप्रीम कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वे निचली अदालत में नियमित प्रक्रिया अपनाएं।
वहीं दूसरी ओर, ईडी द्वारा गिरफ्तार चैतन्य बघेल, जो रायपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, उनकी रिमांड को 14 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब वे 18 अगस्त 2025 तक जेल में रहेंगे। शनिवार को रायपुर की ईडी स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां भारी सुरक्षा के बीच चैतन्य को पेश किया गया।
चैतन्य बघेल की ओर से पहले सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। चैतन्य ने याचिका में कहा था कि उनका नाम न तो ईडी की FIR में है और न ही किसी गवाह के बयान में, फिर भी उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के चलते गिरफ्तार किया गया।
शराब घोटाले, कोयला घोटाले और महादेव सट्टा एप जैसे मामलों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में उथल-पुथल मची है। ईडी इन मामलों की जांच कर रही है, जिसमें पूर्व सीएम और उनके करीबियों के नाम सामने आ रहे हैं।