CG MINOR GANGRAPE VERDICT : नाबालिग से गैंगरेप मामले में 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा

CG MINOR GANGRAPE VERDICT : 3 accused sentenced to 20 years each in gang rape case of a minor
बलरामपुर, 22 अगस्त 2025। बलरामपुर जिले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। नाबालिग से गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए तीन दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। करीब दो साल पुराने इस मामले पर रामानुजगंज स्थित अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को जेल भेजने का आदेश दिया।
दोषियों को सुनाई गई सजा
सजा पाने वालों में महेंद्र खैरवार, उसकी पत्नी रविलासो और ठाकुरदास का नाम शामिल है। अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई।
कैसे हुआ था मामला दर्ज?
यह मामला फरवरी 2023 का है। रघुनाथ नगर थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी महिला रविलासो नाबालिग पीड़िता को दिन में जंगल में छिपाकर रखती थी और रात में उसे दूसरों के हवाले कर देती थी।
बंधक बनाकर किया जाता था दुष्कर्म
जांच में खुलासा हुआ कि नाबालिग को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया। चौंकाने वाली बात यह भी रही कि महिला आरोपी खुद इस अपराध में सक्रिय रूप से शामिल थी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का कड़ा संदेश
अदालत ने इस फैसले के जरिए साफ संदेश दिया है कि नाबालिगों के साथ जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह फैसला समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़ा सबक माना जा रहा है।