ठग और तांत्रिक के के श्रीवास्तव की जमानत याचिका की खारिज

Date:

रायपुर, 24 जून 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित ठग और तांत्रिक केके श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। श्रीवास्तव पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान खुद को तत्कालीन मुख्यमंत्री का करीबी बताकर एक ठेकेदार से 500 करोड़ रुपये का ठेका दिलाने के नाम पर 15 करोड़ रुपये की ठगी करने का गंभीर आरोप है।

रायपुर पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। श्रीवास्तव पिछले दस महीनों से फरार चल रहे थे। हाल ही में, छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उन्हें भोपाल से गिरफ्तार किया।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की कोर्ट में हुई। श्रीवास्तव के वकील ने दलील दी कि यह मामला आपसी लेनदेन का है और इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। हालांकि, कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका नामंजूर कर दी।

यह मामला छत्तीसगढ़ में काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि इसमें कथित तौर पर उच्च-स्तरीय प्रभाव का दावा कर ठगी करने का आरोप है। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related