इलाहाबाद HC ने 2 गोंड उपजातियों को एसटी श्रेणी में शामिल करने के आदेश को किया खारिज

Date:

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने दो गोंड उप जातियों नायक और ओझा को अनुसूचित जनजाति श्रेणी () में शामिल करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को खारिज कर दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने नायक जनसेवा संस्थान द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया.याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश सरकार जातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में अधिसूचित नहीं कर सकती क्योंकि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत केंद्र सरकार के पास है. राज्य सरकार ने 15 जुलाई, 2020 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी.अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के 15 जुलाई, 2020 के आदेश को खारिज कर दिया

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related