नई दिल्ली। सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहती है कि जीएसटी की नई दरों का लाभ जनता को हर हाल में मिले। तेल, शैंपू, साबुन जैसे रोजमर्रा के आइटम से लेकर दवा बेचने वाले दुकानदारों को आगामी 22 सितंबर से उन सभी वस्तुओं के नए दाम को दुकान के बाहर प्रदर्शित करना होगा जिनकी जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है।
गत तीन सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 400 से अधिक आइटम की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है और यह फैसला आगामी 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। पैक्ड फूड, साबुन, शैंपू जैसे सैकड़ों आइटम पर जीएसटी की दर कम होने से उनकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन पहले से बचे माल पर खुदरा कीमत में बदलाव इतने कम समय में नहीं किया जा सकता है।
इसलिए सरकार ने सभी निर्माताओं को कहा है कि वे 22 सितंबर से पहले विज्ञापन के जरिए और दुकानों में नई दरों की लिस्ट भेज दे ताकि ग्राहक को पता लग जाए कि कौन-कौन से आइटम की कीमत कम हो गई है। दवा विक्रेताओं से भी कहा गया है कि जिन दवा पर जीएसटी दरें कम की गई हैं, उनकी नई खुदरा कीमत वे दुकान के बाहर प्रदर्शित करें ताकि ग्राहक को इसकी जानकारी रहे। क्योंकि पुरानी दवा पर पुरानी खुदरा कीमत छपी होगी और उस कीमत पर बिक्री करने पर ग्राहकों को सरकार की तरफ से जीएसटी कम करने का लाभ नहीं मिलेगा।
सितंबर से होटल में ठहरना भी हो जाएगा सस्ता
मंगलवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से जीएसटी की नई दरों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया जिसके तहत आगामी 22 सितंबर से होटल में 7500 रुपए प्रतिदिन तक या उससे कम किराए वाले कमरे पर सिर्फ पांच प्रतिशत ही जीएसटी लगेगा। इस प्रकार के कमरे को लेकर होटल मालिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा नहीं कर सकेंगे।
