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रेत ठेकेदार के खिलाफ अंततः हुई एफआईआर…विधायक पति चंदू साहू ने की थी शिकायत

0 सन्नी भाटिया एवं अन्य के विरूद्ध जुर्म दर्ज
राजनांदगांव । जिले सहित छुरिया में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला लगातार अखबारो में छाया हुआ है। आरोप – प्रत्यारोप के बीच छुरिया रेत मामले में दोनो पक्षों ने एक – दूसरे के खिलाफ के खिलाफ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे विधायक पति चंदू साहू के खिलाफ एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वही दूसरे पक्ष के खिलाफ भी अंततः पुलिसा ने भारी दबाव व किरकिरी होने के चलते जुर्म दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रो के अनुसार प्राप्त शिकायत आवेदन में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करने वाले अपराधियों के विरूद्ध जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्यवाही करने हेतु आवेदन दिया गया था जिसकी जांच पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ को सौपी गयी थी। उक्त शिकायत खनिज विभाग से संबंधित होने से जांच हेतु जिला खनिज अधिकारी खनिज विभाग जिला राजनांदगांव को अभिवहन पास की सत्यता की जांचकर के लिए चार बिन्दुओं में दस्तावेज सहित प्रतिवेदन प्रदाय करने बावत पत्राचार किया गया था।उप संचालक खनिज विभाग राजनांदगांव द्वारा जांच पश्चात रायल्टी पर्ची क्रमांक-1852256 को कूट रचित फर्जी होना एवं जांच में घटनास्थल वनोपज जांच नाका छुरिया का होना पाया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया रायल्टी पर्ची क्रमांक-1852256 दिनांक 04/03/2021 वाहन क्रमांक सीजी 08 ए क्यू 9297 वाहन मालिक सन्नी भाटिया एवं अन्य के विरूद्ध अपराध धारा 420, 34 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी डोगरगढ के के पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 04.12.2021 को वन नाका चिरचारी द्वारा वाहन स्वराज माजदा कमांक सीजी 08 ए एम 3698 को रेती मय जप्त किया गया था एवं खनिज अभिवहन पास पर्ची कमांक-1852256 एवं पुस्तिका क्रमांक-18523 पेश करने पर गाड़ी को छोड़ा गया है। इस संबंध में 21.12.2021 को शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उक्त पेश खनिज अभिवहन पास को फर्जी बताते हुए बनवाने वाले एवं पेश करने वाले के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की गई थी। खनिज अभिवहन पास जिसको फर्जी बताया जा रहा है, उसका पास क्रमांक-1852256 है व खनिज प्रेषण दिनांक 04.12.2021 वाहन पंजीयन क्रमांक सीजी 08 ए एम (ए.एम.) 3698 व वाहन मालिक का नाम चंद्रप्रकाश वर्मा खनिज गंतव्य स्थल छुरिया वाहन चालक का नाम वीर सिंग व अभिवहन पास जारी करने वाले का हस्ताक्षर नहीं है। उक्त के संबंध में जानकारी चाही गई है । पट्टेदार मनिन्दर सिंह गरचा के द्वारा दिनांक 01.01.2022 को कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर रायल्टी पर्ची कमांक-1852256 की द्वितीय प्रति प्रस्तुत किया गया एवं जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि रायल्टी पर्ची क्रमांक 1852256 दिनांक 04.12.2021 जो कि वाहन क्रमांक सीजी 08 ए एच (ए.एम.) 3698 जिसमें वाहन मालिक प्रकाशचंद वर्मा गंतव्य स्थल छुरिया दर्शित किया गया है, जो कि वन परिक्षेत्र अधिकारी छुरिया के समक्ष पेश किया गया है वह मेरे द्वारा अथवा मेरे किसी कर्मचारी द्वारा जारी नहीं किया गया है,। उक्त रायल्टी पर्ची पर जारी करने वाले व्यक्ति जारीकर्ता का नाम हस्ताक्षर एवं तारीख अंकित नहीं है, और वह दस्तावेज कूट रचित एवं फर्जी है। पट्टेदार के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं खनिज निरीक्षक राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत रायल्टी पर्ची क्रमांक-1852256 कूट रचीत प्रतीत होता है। पट्टेदार के द्वारा प्रस्तुत जवाब मय रायल्टी पर्ची की द्वितीय प्रति की छायाप्रति एवं खनिज निरीक्षक राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित गई। जिस पर छुरिया थाना की पुलिस ने धारा 420, 34 भादवि के तहत कार्यवाही की गई। अभी मामले की जाँच चल रही है।
पुलिस सूत्रो के अनुसार रेत मामले मे राजनीतिक लोग है। जिनके संरक्षण में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के कार्य जारी है । पुलिस अगर एक बैक नेता के दबाव से हटकर निष्पक्ष जांच करे तो तो कतिपय सफेदपोश राजनीतिक लोग लपेटे मे आ सकते है जिनके चलते भूपेश सरकार बदनाम भी हो रही है।

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