BIG NEWS : यहाँ जारी हुई नई आबकारी नीति, रात आठ बजे तक खुले रहेंगे शराब दुकान, जानिये और क्या है नियम

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जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government of Rajasthan) ने 15 हजार करोड़ का राजस्व आबकारी विभाग (Revenue Excise Department) से हासिल करने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल जिन दुकानदारों को लाटरी से दुकान आवंटित हुई थी। अब उनकी दुकानों का तय फीस लेकर दो साल के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए मौजूदा शराब की दुकानों के लाइसेंस धारकों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा, उनकी आनलाइन नीलामी होगी।

 

रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकाने 

 

राज्य सरकार ने रविवार को नई आबकारी नीति जारी की है। इस नीति के अनुसार, गांवों और छोटे शहरों की तरह राज्यभर में अंग्रेजी, देशी शराब, बीयर और विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिल सकेगी। अब तक देशी शराब की दुकानें अलग होती थीं। दुकानों की संख्या 7,665 रखी गई है। दुकानें सुबह 10 से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी।

 

सभी हवाई अड्डों पर दुकानों के लाइसेंस जारी

 

होटल और रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सीमा को शहरी क्षेत्र माना जाएगा। हवाई अड्डा प्राधिकरण की मांग पर अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य के सभी हवाई अड्डों पर वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। हवाई अड्डों पर शराब की दुकानों पर माडल शाप की तरह ही प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाइन और प्रीमियम बीयर और असेसरीज ही बेचने की अनुमति होगी।

 

नशे के खिलाफ जागरूकता के प्रचार पर 50 खर्च 

 

नीति के अनुसार, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, शहीद दिवस और महावीर जयंती पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार का बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने का प्रावधान किया है। इससे नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

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