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छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया मंडी शुल्क, किसानों ने शुरू किया विरोध, दो फीसद से बढ़ा पांच फीसद

रायपुर । प्रदेश सरकार ने कृषि मंडी उपज शुल्क में वृद्धि के साथ ही कृषि उत्पादों पर कृषक कल्याण टैक्स लागू कर दिया है। इससे कृषि उत्पादों पर अब प्रत्येक 100 रुपये पर दो के बदले पांच रुपये शुल्क वसूला जाएगा। धान को छोड़कर बाकी उत्पादों पर यह शुल्क डेढ़ रुपये तय किया गया है। नई दरें एक दिसंबर से लागू कर दी गई हैं। दूसरी ओर किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। धमतरी की कुरुद मंडी में शनिवार को किसानों ने ताला जड़ दिया। साथ ही मंडी शुल्क में की गई वृद्धि वापस लेने के लिए मंडी सचिव को ज्ञापन भी सौंपा है।

मंडी शुल्क में वृद्धि का आदेश कृषि उत्पादन आयुक्त डा. कमलप्रीत सिंह के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। इसके अनुसार राज्य की मंडियों में राज्य या राज्य के बाहर से आने वाले सभी उत्पादों पर यह शुल्क लागू होगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह शुल्क किसानों से नहीं बल्कि व्यापारियों पर लागू होगा। वहीं किसानों की शिकायत है कि व्यापारी मंडी शुल्क किसानों से ही वसूलते हैं, इसलिए इसका सीधा असर उनकी आय पर पड़ेगा।

मंडी में गिरा खरीदी का भाव

किसान महासंघ के महामंत्री नवीन शेष ने कहा कि वैसे भी मंडी में उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होती है। ऐसे में टैक्स बढ़ने से किसानों का नुकसान बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि एक दिसंबर से मंडी शुल्क की नई दर और किसान कल्याण शुल्क लागू होते ही मंडियों में कृषि उत्पादों की बोली की दर दो से तीन सौ रुपये कम हो गई है।

सालभर पहले विधानसभा में पास किया था संशोधन विधेयक

मंडी शुल्क में संशोधन का विधेयक पिछले साल दिसंबर में विधानसभा से पारित हुआ था। इसे पेश करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया था कि अभी तक प्रत्येक 100 रुपये पर यह शुल्क न्यूनतम 50 पैसे और अधिकतम दो रुपये था। अब अधिकतम सीमा बढ़ाकर तीन रुपये की गई है। यह शुल्क राज्य या राज्य के बाहर से आने वाली सभी कृषि उपजों पर वसूला जाएगा।

कल्याण शुल्क का यहां होगा उपयोग

मंडी शुल्क बढ़ाने के साथ ही कृषक कल्याण शुल्क वसूलने का आदेश भी सरकार ने दिया है। कल्याण शुल्क का उपयोग मंडी-उप मंडी प्रांगण में अधोसंरचनाओं के निर्माण, सुविधाओं के विकास और कृषकों के हितों के संरक्षण के लिए किया जाएगा।

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