
बिलासपुर: कोरोना काल के बाद एक बार फिर हाईकोर्ट में आज से ऑफलाइन (Offline Hearing in High Court) सुनवाई शुरू हो रही है. इससे जहां वकीलों की रौनक हाइकोर्ट में होगी, वहीं पक्षकरों की भीड़ भी नजर आएगी. सभी को कोविड के नियमों का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने वालों पर पेनाल्टी समेत भविष्य में कोर्ट परिसर के भीतर एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी.
जिन वकीलों को केस फाइल करना है या फिर जिन्हें डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं. केवल उन्हें ही हाईकोर्ट आने की इजाजत होगी. एक केस के सिलसिले में केवल दो वकीलों को मौजूद रहने की इजाजत होगी. अगर किसी मामले में वकील या फिर पक्षकार वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) द्वारा सुनवाई की मांग करता है, तो उसका फैसला संबंधित कोर्ट की बेंच ही करेगी.
हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी कर दिया है. अपने आदेश में रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि ऑफलाइन सुनवाई के दौरान, कोर्ट में आने वकीलों और याचिकाकर्ताओं को कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा.