CHHATTISGARH : खुद की हत्या की सुपारी के दावे वाले अक्षत हत्याकांड में कोर्ट का फैसला

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CHHATTISGARH : Court’s decision in the murder case of Akshat, who claimed to have been given a contract to kill himself.

रायपुर। अंबिकापुर के चर्चित स्टील कारोबारी अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी संजीव मंडल को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 23 साल के अक्षत का शव 21 अगस्त 2024 को गांधी नगर थाना क्षेत्र में कार के अंदर मिला था। उनके सीने में गोली लगी थी।

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पुलिस ने घटना के अगले ही दिन संजीव मंडल को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 3 पिस्टल, 31 कारतूस, 50 हजार रुपये नकद और अक्षत के सोने के गहने बरामद किए गए थे।

करीब 2 साल चली सुनवाई में 33 गवाहों के बयान दर्ज हुए। आरोपी ने दावा किया था कि अक्षत ने खुद अपनी हत्या की सुपारी दी थी, लेकिन कोर्ट में वह अपने पुलिस बयान से मुकर गया। कोर्ट ने हत्या के साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराते हुए 5 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।

 

 

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