CHHATTISGARH LL.B CONTROVERSY : SC stays High Court order!
रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक प्रोबेशनरी कर्मचारी को LL.B तीसरे साल की परीक्षा में रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर बैठने की इजाज़त देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने पहले अनुमति दे दी थी, लेकिन अपीलकर्ता (नियुक्ति अधिकारी) ने नियमों के आधार पर इसे चुनौती दी।
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सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस विवाद को अब अपने पास ले लिया है। मामला सेवा नियमों और प्रशासनिक अनुशासन से जुड़ा है।
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