रायपुर। राजधानी रायपुर के अनुपम नगर इलाके में प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के कुत्ते द्वारा बार-बार डॉग बाइट की घटनाओं को नगर निगम ने गंभीरता से लिया है। रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने अनुपम नगर निवासी श्री अक्षत राव को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 273 के तहत नोटिस जारी किया है।
नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि श्री राव अपने द्वारा पाले गए प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के कुत्ते को तत्काल सुरक्षित रूप से हटाएं, अथवा उसे पूर्णतः नियंत्रित अवस्था में (बाँधकर, बाड़ेबंदी कर) रखें। साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इससे पहले भी 16 जुलाई 2024 को पिटबुल द्वारा डॉग बाइट की घटना सामने आने पर संबंधित नागरिक को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद दोबारा ऐसी घटना होना आमजन के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है।
नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि धारा 273 के अंतर्गत जन-रोगों की रोकथाम, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा तथा भयंकर परिस्थितियों में निरीक्षण, नियंत्रण और वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार स्वास्थ्य अधिकारी को प्राप्त है।
निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित नागरिक के खिलाफ अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। नगर निगम ने मामले को जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

