TOSHAKHANA-II : Imran Khan and Bushra Bibi sentenced to 17 years in jail each
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ा झटका लगा है। तोशाखाना-II भ्रष्टाचार केस में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने दोनों को 17-17 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला 2021 का है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की ओर से इमरान खान को एक कीमती बुल्गारी ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया गया था। जांच में सामने आया कि इस गहने की वास्तविक कीमत 7 करोड़ 15 लाख पाकिस्तानी रुपये से अधिक थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर इसे केवल 58 लाख रुपये में खरीद लिया गया।
अदालत ने इसे सरकारी विश्वास के साथ धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण करार दिया। फैसले के मुताबिक, इमरान खान को आपराधिक विश्वासघात के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सजा दी गई है। बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं में कुल 17 साल की सजा सुनाई गई है।
इसके अलावा अदालत ने दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला अदियाला जेल में बनाए गए विशेष कोर्ट रूम में विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया। गौरतलब है कि इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में बंद हैं। इससे पहले जनवरी 2025 में अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा हो चुकी है।
हालांकि, तोशाखाना-I केस में अप्रैल 2024 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी। इमरान खान की कानूनी टीम ने संकेत दिए हैं कि तोशाखाना-II के इस फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
