MBBS POSTING BOND : MBBS bond for 1 year, 25 lakh penalty …
भोपाल। मेडिकल शिक्षा में बदलाव के तहत MBBS स्नातकों के लिए अनिवार्य पोस्टिंग बॉन्ड का नियम संशोधित किया गया है। अब स्नातकों को 2 साल की बजाय केवल 1 साल की सरकारी पोस्टिंग पूरी करनी होगी, लेकिन अगर कोई इसे नहीं पूरा करता है तो 25 लाख रुपये का पेनल्टी देना होगा।
छात्रों और नए स्नातकों ने इस नियम को लेकर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि नया नियम केवल इस वर्ष के स्नातकों पर लागू किया गया है, जबकि पूर्व वर्षों के स्नातक इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे, जो कि “Right against equality” के सिद्धांत के खिलाफ है।
इस मामले में छात्र संघ ने अनुरोध किया है कि यह नियम 31.03.2026 तक उत्तीर्ण होने वाले सभी MBBS स्नातकों पर समान रूप से लागू किया जाए, ताकि समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा मंत्रालय की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नियम के सही और समान लागू होने से स्नातकों में असंतोष कम होगा और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होगा।
छात्रों का यह भी कहना है कि पेनल्टी राशि अत्यधिक है और इसे उचित तरीके से लागू करना चाहिए, ताकि स्नातकों पर आर्थिक बोझ न पड़े।
