HIV Patients New Guideline: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने HIV वाले मरीजों की privacy को लेकर नया rule बना दिया है। Rule तुरंत लागू हो गया है। अब अगर कोई HIV positive है, तो ये बात सिर्फ उसके डॉक्टर या जो अधिकारी देख रहा है, उसे ही पता होगी। ये बात किसी फाइल या कंप्यूटर में अलग से नहीं लिखी जाएगी।
2018 में सरकार ने कहा था कि HIV/एड्स वालों की पहचान और बातें secret रखनी होंगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड अमित कटारिया ने सारे सरकारी हॉस्पिटल वालों को बोला है कि ये बात अच्छे से follow करनी है।
नियम के हिसाब से:
- सर्जरी या डिलीवरी के Time टीम को सिर्फ सुरक्षा के लिए थोड़ी जानकारी दी जा सकती है।
- मरीज के बारे में इधर-उधर बात नहीं होगी, ना ही उसे दिखाया जाएगा।
- Papers safe जगह पर रखे जाएंगे और सिर्फ खास officer की permission से ही मिलेंगे।
- अगर किसी ने privacy तोड़ी, तो उस पर action होगा।
इसके साथ ही, infection से बचने के लिए दस्ताने, मास्क और सुई जैसी चीजों को सही से इस्तेमाल करने और फेंकने के लिए भी कहा गया है। हॉस्पिटल वालों को waste को सही से manage करना होगा और ऑपरेशन थिएटर में साफ-सफाई का ध्यान रखना होगा।
अभी कुछ दिनों पहले आंबेडकर हॉस्पिटल में एक HIV वाली mother का बोर्ड लगा दिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने तुरंत action लिया और पीड़िता को 2 लाख रुपये देने को कहा था। के लिए भी लिख सकता हूँ।
