COURT VERDICT : Azam Khan and his son Abdullah Azam found guilty
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को पैन कार्ड फर्जीवाड़ा मामले में अदालत ने दोषी ठहराया है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने विधायक बनने के लिए अपनी वास्तविक उम्र छिपाई और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद कूटरचना कर दूसरा पैन कार्ड बनवाया।
क्या है मामला?
अभियोजन के अनुसार, अब्दुल्ला आजम ने अपनी उम्र अधिक दिखाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें पिता आजम खान पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। कोर्ट ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद दोनों को दोषी माना है।
सुप्रीम कोर्ट से पहले भी लगा झटका
6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के दौरान फर्जी दस्तावेजों और दो पैन कार्ड रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।
बेंच ने कहा था कि एफआईआर रद्द करने का कोई कानूनी आधार नहीं है और न ही जांच प्रक्रिया में दखल देने की कोई जरूरत है। अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए गलत जन्मतिथि और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं
हाल ही में जेल से बाहर आए आजम खान के लिए यह फैसला एक और बड़ी कानूनी चुनौती बनकर आया है। अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद दोनों की मुश्किलें तेज़ी से बढ़ सकती हैं।
