अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई …आरोपियों को पकड़ने मे मिली बड़ी सफलता, ग्राम दाबों में हुये हत्या की साजिश का हुआ खुलासा

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  रायपुर :   प्रार्थी हेमचंद साहू पिता देवाराम साहू उम्र 18 वर्ष निवासी शुक्लाभांठा थाना फास्टरपुर सेतगंगा, जिला मुंगेली ने रिपोर्ट दर्ज किराया कि दिनांक 10.09.2025 के रात्रि करीब 21ः00 से 21ः20 बजे मध्य में प्रार्थी व मृतक हेमप्रसाद साहू नवोदय विद्यालय के सामने ग्राम दाबो रोड किनारे बैठे थे तभी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतक हेमप्रसाद साहू को लोहे का राड से सिर में मारकर हत्या कर मृतक के मोबाईल एवं प्रार्थी के मोटर सायकल को लूटकर भाग जाने कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना फास्टरपुर-सेतगंगा में अपराध क्रमांक 53/2025 धारा 103(1), 309(4), 3(5) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
          प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये मुंगेली पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के पर्यवेक्षण एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली श्री मयंक तिवारी के नेतृत्व में साइबर सेल एवं थाना फास्टरपुर-सेतगंगा की विशेष पुलिस टीम गठित कर घटना के बारिकी से जांच करते हुये हत्या के अज्ञात आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।
      विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपियों के पता तलाश हेतु इंटिग्र्रेटेड पुलिस कंट्रोल रूम मुंगेली सहित विभिन्न स्थानों के अनेक सीसीटीवी फुटेज निरीक्षण तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबीर सूचना के आधार पर संदेही सुनील साहू निवासी पौंनी पौंसेरा थाना पाण्डातराई एक नयी मोटर सायकल को लेकर ग्राम झझपुरीकलां लोरमी में अपने ननिहाल में घुम रहा है जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम झझपुरी कलां में घेराबंदी कर संदेही सुनील साहू को हिरासत में लेने का प्रयास किया गया। इस दौरान सुनील साहू पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए गांव में भागने लगा। पुलिस टीम की तत्परता से सुनील साहू को अभिरक्षा में लेकर तथ्यात्मक पूछताछ किया गया। ‘‘पूछताछ पर बताया कि उसके जीजा नेतराम साहू निवासी सिल्ली हाल मुकाम चातरखार ने 15 दिन पूर्व वाट्सऐप में एक आदमी का फोटो भेजकर बताया कि यह व्यक्ति ग्राम सिल्ली का है और यही उसको परेशान कर रहा है इसको रास्ते से हटाना है। तुम अपने दोस्तों को बुलाकर उसको मेरे रास्ते से हटा दो इस काम के लिए तुमको 50,000 रू., दुंगा तब दिनांक 08.09.2025 को अपने जीजा नेतराम के घर चातरखार आया और तीन दिन तक जीजा के घर में रूककर वही प्लानिंग किये और दिनांक 10.09.2025 को जीजा नेतराम ने अपने साले सुनील को अपनी बोलेरो कार क्रमांक सीजी-28 एन-4552 से अपने दोस्त शुभम पाल एवं अन्य को लाने बिलासपुर भेजा। इसके लिए 1500 रूप्ये अपने साला को पैसा बैंक के माध्यम से दिया। जिसके बाद सुनील साहू अपने दोस्त शुभम पाल एवं बाल अपचारी को लेकर नेतराम के भांचा गौकरण साहू के किराये के मकान पहुंचे।

जहां पर सुनील साहू ने शुभम पाल, गौकरण साहू एवं बाल अपचारी दोनो को हत्या करने की योजना के संबंध में पूरी जानकारी देकर षडयंत्र कर वहीं खाना खाकर आराम किये और शाम करीबन 06ः00 बजे छत के उपर से दो लोहे का पाईप निकालकर अपने पास रखे और जीजा नेतराम के घर जाकर उसकी बोलेरो कार को छोड़कर चारों गौकरण के मो.सा. में बैठकर सिल्ली जाने के लिए चातरखार चौक में मोटर सायकल गैरेज में रूककर गौकरण ने मो.सा. के नंबर प्लेट को निकलवाये और इसके बाद चारो सुनील साहू, शुभम, गौकरण एवं एक विधि से संघर्षरत बालक शाम करीब 7ः00 बजे सिल्ली पहुंचे। जहां शराब पीये फिर रात करीब 8ः30 बजे सुनील का जीजा नेतराम ने फोन लगाकर सुनील को बोला कि जिसको निपटाना है वह लड़का अपने एक साथी के साथ दाबों जाने वाली रोड किनारे बैठकर शराब पी रहा है। वही पर साईन मो.सा. खड़ी है।

 उसे जाकर निपटा दो तब सुनील साहू, गौकरण, शुभम एवं बाल अपचारी चारो मो.सा. से दाबो चौक आये और वहा से बस्ती तरफ जाकर देखे कि दो लोग जमीन में बैठे हुये थे और वही पर होण्डा साईन मो.सा. खड़ी थी। वहां से कुछ दूर आगे जाकर सुनील और शुभम दोनो वापस आकर शराब पी रहे दो व्यक्ति (मृतक हेमप्रसाद साहू एवं प्रार्थी हेमचंद साहू) को शुभम द्वारा पूछा कि तुम दोनो में से पप्पू कौन है, तो वे लोग बोले की हमारा नाम पप्पू नहीं है, और उन्ही से सिगरेट मांगकर पीये। कुछ दूरी पर किसी व्यक्ति के आने पर सूचना देने के लिए गौकरण एवं विधि से संघर्षरत बालक को रास्ते के दोनों तरफ खड़ा किये थे। सुनील द्वारा अपने जीजा नेतराम साहू को फोन कर दो व्यक्ति होने की बात एवं मोटर सायकल साइन के साथ वाट्सअप की फोटो एवं कपडा मिलान की संतुष्टि होने की बात बतायी। जिसके बाद नेतराम साहू ने उसको (मृतक हेमप्रसाद साहू) को मारने के लिए कहा। तब सुनील द्वारा लोहा के पाईप से लाईट रंग के टी-शर्ट पहने व्यक्ति (हेमप्रसाद साहू) के सिर में पीछे तरफ दो बार वार कर चोट पहुंचाया तब वह जमीन में गिर गया। इसके बाद शुभम पाल ने अपने लोहा के पाईप से उसके सीने व मुंह में दो तीन बार वार किया और साथ में बैठे हेमचंद साहू को शुभम द्वारा मारने के प्रयास करने पर हेमचंद साहू भागने में सफल रहा। इसके बाद उनलोग उसे मरा समझ कर मौके से उसके मोबाईल, और होण्डा साईन मो.सा. को लेकर वहां से भाग गये और हमारे साथी गौकरण, मुरली भी एक मो0सा0 से हमारे पीछे आ गये उसके बाद मैं अपने जीजा नेतराम को फोन करके बताया कि तुम्हारा काम हो गया है उसको मार दिये है कहकर बताये’’ फिर सभी आरोपी गांव के रास्ते से होते हुये रात्रि में ही मुंगेली पड़ाव चौक आये और गौकरण अपने मो.सा को लेकर अपने घर चला गया। फिर हम तीनो आरोपी सुनील साहू, शुभम पाल एवं अपचारी बालक लुटी हुई मोटर सायकल को लेकर चकरभाठा बिलासपुर चले गये।
उक्त तथ्यों की तस्दीकी के लिए आरोपी नेतराम साहू को हिरासत में लेकर कडाई से पूछताछ किया गया तब नेतराम साहू ने बताया तुलसी साहू और उसका बेटा नरेन्द्र साहू उर्फ पप्पू निवासी दाबों के द्वारा मेरे खिलाफ तरवरपुर धान खरीदी सोसायटी में धान खरीदी की अनियमितता को लेकर न्यायालय में परिवाद लगाकर मेरे ऊपर एफआईआर कराया था। और मुझे नौकरी से निष्काषित करा दिये थे। परन्तु मेरे द्वारा न्यायालय से आदेश के आदेश पर विभाग के द्वारा पुनः नियुक्ति आदेश प्राप्त कर तरवरपुर सोसायटी में नौकरी हेतु ज्वाईन करना चाह रहा था। परन्तु तुलसी साहू और उसके बेटे नरेन्द्र साहू मुझे नौकरी ज्वाईन नहीं करने दे रहे थे और परेशान कर रहे थे। जिससे परेशान होकर ही मैने तुलसी साहू के बेटे नरेन्द्र उर्फ पप्पू को मारने की रणनीति बनायी थी। और अपने साले सुनील को यह बात बताकर 50 हजार रूप्ये देकर हत्या करने की बात कही थी।
   इन तथ्यों के आधार पर ही विवेचना के दौरान चकरभाठा बिलासपुर से शुभम पाल, विधि से संघर्षरत बालक एवं गौकरण साहू को हिरासत में लिया गया सभी के द्वारा उक्त घटना में संलिपत होने की बात स्वीकार किये एवं अपराध में उपयोग में लाये गये लोहे का पाईप को आरोपियों के निशादेही पर रोड किनारे घास झाड़ी से एवं आरोपी सुनील साहू से प्रार्थी का मोटर सायकल को बरामद कर व मृतक हेमप्रसाद साहू का मोबाईल तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर सायकल एवं बोलेरो वाहन को विधिवत रूप से जप्त कर धारा 238, 61(2)(ए) बीएनएस का समावेश किया गया एवं सभी आरोपियों 1.नेतराम पिता निरंजन साहू उम्र 43 वर्ष सा. सिल्ली, थाना फास्टरपुर-सेतगंगा, हाल झगरहट्टा, थाना सिटी कोतवाली 2. सुनील साहू पिता बहोरिक साहू उम्र 20 वर्ष सा. पौनी पुसेरा, थाना पण्डरिया, जिला कबीरधाम 3. शुभमपाल पिता संदीप पाल उम्र 18 वर्ष सा. वार्ड क्र. 15 चकरभांठा, थाना चकरभांठा,जिला बिलासपुर 4. गौकरण साहू पिता परसराम साहू उम्र 20 वर्ष निवासी बड़े पौनी, थाना फास्टरपुर-सेतगंगा, जिला मुंगेली को दिनांक 18.09.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। एवं 01 विधि से संघर्षरत बालक का सामाजिक पृष्ठभूमि एवं अभिरक्षा पत्रक भरकर पृथक से न्यायालय पेश किया गया।
    उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी फास्टरपुर उप निरी. गिरिजाशंकर यादव, साइबर सेल प्रभारी उप निरी. सुशील कुमार बंछोर, उप निरी. पारखराम साहू, सउनि. विजय बंजार, प्रआर. लोकेश राजपूत, रवि जांगड़े, यशवंत डाहिरे, नोखेलाल कुर्रे, नरेश यादव, आरक्षक रामकिशोर कश्यप, गिरीराज परिहार, परमेश्वर जांगड़े, रवि मिंज, भेषज पांडेकर, रवि डाहिरे, बसंत डाहिरे, जितेन्द्र राजपूत, हेमसिंह, राकेश बंजारा, महेन्द्र ठाकुर, राहुल यादव, अजय रावत, तीजराम यादव जलेश्वर कश्यप अतुल सिंह एवं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
आरोपीगण:-
1.नेतराम पिता निरंजन साहू उम्र 43 वर्ष सा. सिल्ली, थाना फास्टरपुर-सेतगंगा, हाल झगरहट्टा, थाना सिटी कोतवाली
2. सुनील साहू पिता बहोरिक साहू उम्र 20 वर्ष सा. पौनी पुसेरा, थाना पण्डरिया, जिला कबीरधाम
3. शुभमपाल पिता संदीप पाल उम्र 18 वर्ष सा. वार्ड क्र. 15 चकरभांठा, थाना चकरभांठा,जिला बिलासपुर
4. गौकरण साहू पिता परसराम साहू उम्र 20 वर्ष निवासी बड़े पौनी, थाना फास्टरपुर-सेतगंगा, जिला मुंगेली
5. 01 विधि से संघर्षरत बालक
जप्त सामाग्री:-
1. दो नग लोहे का पाईप
2. मृतक का 01 नग मोबाईल
3. प्रार्थी का 01 नग मोटर सायकल
4. घटना में प्रयुक्त 01 मोटर सायकल
5. षडयंत्रकारी नेतराम साहू का 01 नग बोलेरो वाहन

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