NEW INCOME TAX BILL 2025 : नया इनकम टैक्स बिल 2025 संसद में पेश, 1961 के कानून की जगह लेगा

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NEW INCOME TAX BILL 2025 : New Income Tax Bill 2025 introduced in Parliament, will replace the 1961 law

रायपुर। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित संस्करण पेश करते हुए बताया कि इसमें बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की अधिकांश सिफारिशें शामिल की गई हैं। यह विधेयक 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा।

फरवरी 2025 में बिल को पेश करने के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। समिति की 4,584 पेज की रिपोर्ट में कुल 566 सुझाव दिए गए, जिनमें से 285 प्रमुख सिफारिशों को बिल में शामिल किया गया है। इन बदलावों का मकसद टैक्स कानून को सरल बनाना, भाषा को स्पष्ट करना और अनावश्यक प्रावधानों को हटाना है।

सिलेक्ट कमेटी की अहम सिफारिशें

डेफिनेशन को स्पष्ट करना और कन्फ्यूजन हटाना

लेट ITR फाइल करने पर रिफंड न देने वाले नियम को हटाना

धारा 80एम (क्लॉज 148) में बदलाव, इंटर-कॉर्पोरेट डिविडेंड पर डिडक्शन से संबंधित

जीरो TDS सर्टिफिकेट की अनुमति देना

MSME की डेफिनेशन को MSME एक्ट के अनुरूप बनाना

अडवांस रूलिंग फीस, PF पर TDS, लोअर टैक्स सर्टिफिकेट और पेनल्टी पावर्स पर स्पष्टीकरण

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य 6 दशक पुराने आयकर कानून को अपडेट कर पारदर्शिता और सरलता लाना है।

 

 

 

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