SC STRICT ORDER : ऑनलाइन माफ़ी नहीं चलेगी, मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

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SC STRICT ORDER : Online apology will not work, Supreme Court reprimands minister Vijay Shah

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए उनके विवादित बयान पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने विजय शाह द्वारा सोशल मीडिया पर मांगी गई माफ़ी को “गंभीर नहीं” मानते हुए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान मंत्री के रवैये को लेकर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने वकील के. परमेश्वर से पूछा कि क्या मंत्री ने पूर्व आदेशों के अनुसार सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है। जब वकील ने बताया कि मंत्री ने ऑनलाइन माफ़ी मांगी है, तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा — “ऐसी माफ़ी का क्या मतलब है, हम सार्वजनिक माफ़ी की बात कर रहे हैं।”

दरअसल, विजय शाह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के वक्त मीडिया से बात कर रहीं कर्नल सोफिया को लेकर कहा था कि वह “आतंकियों की बहन जैसी लग रही हैं।” इस बयान पर काफी विवाद हुआ और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की थी।

हालांकि कोर्ट ने कांग्रेस नेत्री डॉ. जया ठाकुर की यह मांग ठुकरा दी, लेकिन इस मामले में एसआईटी जांच जारी रखने का आदेश दिया। जांच दल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि 13 अगस्त तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब माना जा रहा है कि विजय शाह को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ सकती है।

 

 

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