OLD NUMBER NEW VEHICLE : अब अपनी पसंद का पुराना नंबर मिलेगा नए वाहन पर भी …

OLD NUMBER NEW VEHICLE : Now you will get the old number of your choice on the new vehicle as well…
रायपुर, 12 जुलाई 2025। OLD NUMBER NEW VEHICLE छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए अब पुराने पसंदीदा (च्वाइस) नंबर को नए वाहन में पुनः उपयोग करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसे आम नागरिकों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है।
क्या है नई व्यवस्था –
OLD NUMBER NEW VEHICLE परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि यदि किसी वाहन स्वामी का पुराना वाहन विधिवत पंजीयन निरस्त हो चुका है, तो वह अब उसी श्रेणी के नए वाहन या अन्य राज्य से लाए गए वाहन (जिसे एनओसी प्राप्त है) में पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर का दोबारा उपयोग कर सकेगा। इसके लिए तयशुदा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
नॉन-फैंसी नंबर पर भी सुविधा –
OLD NUMBER NEW VEHICLE यह सुविधा सिर्फ फैंसी नंबर तक सीमित नहीं है, बल्कि सामान्य (नॉन-फैंसी) नंबरों पर भी लागू होगी। इससे आम जनता को उनकी पसंद का नंबर दोबारा इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा।
किन पर लागू नहीं होगा –
OLD NUMBER NEW VEHICLE यह व्यवस्था केवल नए वाहन या अन्य राज्य से लाए गए वाहन पर ही लागू होगी। पहले से छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड वाहनों पर यह सुविधा मान्य नहीं होगी।
उपलब्धियों की ओर एक और कदम –
OLD NUMBER NEW VEHICLE यह फैसला न केवल जनता को सुविधा प्रदान करेगा बल्कि परिवहन विभाग की सेवाओं को तकनीकी रूप से और अधिक पारदर्शी व उन्नत बनाएगा।