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TOLL TAX REDUCTION : टोल टैक्स में बड़ी राहत, फ्लाईओवर, ब्रिज और टनल वाले हाईवे पर अब 50% कम लगेगा शुल्क ..

TOLL TAX REDUCTION : Big relief in toll tax, now toll will be 50% less on highways with flyovers, bridges and tunnels.

नई दिल्ली, 8 जुलाई 2025। TOLL TAX REDUCTION मोदी सरकार ने आम यात्रियों, ट्रांसपोर्टर्स और लॉजिस्टिक कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए टोल टैक्स में कटौती का ऐलान किया है। नेशनल हाईवे पर बने फ्लाईओवर, ब्रिज, टनल और एलिवेटेड रोड वाले हिस्सों पर अब टोल टैक्स 50% तक कम लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नया टोल गणना फॉर्मूला लागू कर दिया है, जो 2 जुलाई 2025 से प्रभावी हो चुका है।

क्या है नया टोल फॉर्मूला?

अब हाईवे के उस हिस्से पर जहां 50% या उससे अधिक हिस्सा फ्लाईओवर, टनल या ब्रिज से बना है, वहां टोल की गणना नए मानकों पर की जाएगी :

पहले टनल/ब्रिज की लंबाई को 10 गुना करके टोल वसूला जाता था।

अब तुलना के लिए दो फॉर्मूले होंगे :

पहला : संरचना की लंबाई × 10

दूसरा : पूरे सेक्शन की लंबाई × 5

इनमें से जो भी कम टोल बनेगा, वही वसूला जाएगा।

इससे यात्रियों को सीधे तौर पर 50% तक राहत मिलेगी।

अभी तक क्यों लगता था ज्यादा टोल?

TOLL TAX REDUCTION पुराने नियमों के तहत, हाईवे सेक्शन में यदि कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे टनल या फ्लाईओवर) होता था, तो उसके निर्माण खर्च को वसूलने के लिए टोल टैक्स कई गुना अधिक वसूला जाता था। कई बार यह टोल औसत दर से 10 गुना तक हो जाता था।

किन-किन को मिलेगा फायदा?

रोज यात्रा करने वाले आम यात्री

ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनियां

बस व ट्रक ऑपरेटर

निजी वाहन चालकों को भी राहत

सरकार का उद्देश्य

टोल प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाना

यात्रियों को अनावश्यक शुल्कों से राहत

लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक लागत को कम करना

ट्रैफिक और हाइवे प्रबंधन को स्मार्ट बनाना

नया नियम किन पर लागू होगा?

TOLL TAX REDUCTION यह टोल कटौती उन्हीं हाईवे सेक्शनों पर लागू होगी जहां फ्लाईओवर, टनल, ब्रिज जैसे स्ट्रक्चर कुल सेक्शन की लंबाई के 50% या उससे अधिक हिस्से में फैले हुए हों।

नोट : सामान्य हाइवे और ग्रामीण सड़क मार्गों पर टोल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

 

 

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