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Scholarship Scheme 2024-25: छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख, जानें आखरी डेट

Scholarship Scheme 2024-25: एमसीबी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला एमसीबी के आदेशानुसार मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के वे विद्यार्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अध्ययनरत हैं, चाहे वे शासकीय-अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक में अध्ययन कर रहे हों, यदि उनका संस्थाओं में प्रवेश विलंब से हुआ है या उनके पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित हुए हैं, तो ऐसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, उनके लिए यह सूचना महत्वपूर्ण है। इन विद्यार्थियों की संस्थाओं के प्राचार्यों, संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाहीhttps://postmatric-scholarship.cg.nic.in/वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन (नवीन/नवीनीकरण) की अंतिम तिथि 03 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल 2025 तक रहेगी। वहीं Draft Proposal Lock करने हेतु अंतिम तिथि 03 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तक एवं Sanction Order Lock करने हेतु अंतिम तिथि 03 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तक निर्धारित की गई है।

Scholarship Scheme 2024-25: निर्धारित तिथि के पश्चात शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पोर्टल बंद कर दिया जायेगा तथा Draft Proposal Lock अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि किसी संस्था के विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं कर पाते और छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संबंधित संस्था प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को कुछ आवश्यक पात्रताओं को पूरा करना होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालकों की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह सीमा 1 लाख रुपये रखी गई है।

Scholarship Scheme 2024-25: इसके अलावा, आवेदक के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र, अध्ययनरत पाठ्यक्रम के पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम एवं संस्था द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से आधार-आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें कि उनका बचत खाता सक्रिय हो एवं आधार-सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि ही करें। वर्ष 2024-25 में संस्थाओं का Geo-Tagging किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी संस्था द्वारा Geo-Tagging नहीं किया जाता है, तो उसके विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए NSP Portal से OTR ( One Time Registration ) प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस संबंध में राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। वर्ष 2024-25 में संस्था प्रमुख ( HOI ) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी ( INO ) का Biometric Authentication भी अनिवार्य किया गया है।

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