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HIGHCOURT SUSPENSION ORDER : सरकारी कर्मचारियों को राहत ! निलंबन अवधि को ड्यूटी मानते हुए वेतन कटौती रद्द …

HIGHCOURT SUSPENSION ORDER : Relief to government employees! Salary deduction cancelled considering suspension period as duty…

बिलासपुर, 24 मार्च 2025। HIGHCOURT SUSPENSION ORDER छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए निलंबन अवधि को ड्यूटी का हिस्सा मानने का आदेश दिया है। रायगढ़ वन मंडल में कार्यरत फॉरेस्टर दिनेश सिंह राजपूत की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ ने राज्य शासन के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें निलंबन अवधि के दौरान वेतन काटने का निर्देश दिया गया था।

क्या है पूरा मामला?

HIGHCOURT SUSPENSION ORDER दिनेश सिंह राजपूत पर पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ी जानकारी छिपाने और गलत सूचना देने का आरोप लगाया गया था। इस आधार पर उन्हें 02 जुलाई 2019 से 10 महीने 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। बाद में विभागीय जांच में आरोप आंशिक रूप से सही पाए गए, लेकिन जहां अन्य कर्मचारियों को हल्की सजा दी गई, वहीं दिनेश सिंह राजपूत पर कड़ी कार्रवाई की गई।

राजपूत ने राज्य शासन के 05 सितंबर 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी निलंबन अवधि को सेवा का हिस्सा नहीं माना गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया था।

हाईकोर्ट का फैसला

HIGHCOURT SUSPENSION ORDER हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि अनुशासनात्मक और अपीलीय प्राधिकरण ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि:

– निलंबन अवधि को ड्यूटी का हिस्सा माना जाएगा।
– निलंबन के दौरान काटी गई वेतन राशि को वापस किया जाए।
– अन्य कर्मचारियों के समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

HIGHCOURT SUSPENSION ORDER यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए नज़ीर बन सकता है, जिससे भविष्य में भेदभावपूर्ण अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगेगी। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो अनुचित निलंबन के कारण वेतन कटौती जैसी दिक्कतों का सामना करते हैं।

 

 

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