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Ajmer Case : अजमेर गैंगरेप-ब्लैकमेल कांड के सभी दोषियों को हुई उम्रकैद की सजा, 32 साल बाद मिला 100 से ज्यादा लड़कियों को न्याय

Ajmer Case: राजस्थान के अजमेर में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में आज बड़ा फैसला आया है। अजमेर की विशेष अदालत ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वही, सभी दोषियों पर 30 लाख के जुर्माने लगाए गए हैं। इससे पहले अजमेर कोर्ट ने सभी 6 लोगों को पॉक्सों के तहत दोषी करार ठहराया था।

बता दें कि साल 1992 में कॉलेज जाने वाली लड़कियों की न्यूड तस्वीरें शहर में सर्कुलेट हो गई थी। इस मामले में 18 आरोपी थे। 9 को आज सजा सुनाई गई। कोर्ट ने फीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, सौहेल गनी, जमील चिश्ती, इकबाल भाटी और टार्जन को लेकर फैसला सुनाया। इस घटना से जुड़े आरोपी अनवर चिश्ती, फारूख चिश्ती, परवेज अंसारी, मोइनुल्ला उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, इशरत उर्फ लल्ली, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, शमशु चिश्ती उर्फ मेंराडोना व टार्जन को गिरफ्तार किया गया था।

क्या था मामला?

अजमेर में यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष फारुख चिश्ती और उसके साथ फार्महाउस और रेस्टोरेंट में पार्टियों के नाम पर लड़कियों को बुलाते थे और उन्हें नशीला पदार्ख पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करते थे। फिर लड़कियों की न्यूड तस्वीरें खींच लेते थे। आरोपी लड़कियों को ब्लैकमेल कर दूसरी लड़कियों को अपने साथ लाने का दबाव बनाते थे। इस घटना के खिलाफ कुछ लड़कियों ने ही आवाज उठाया। वहीं, पुलिस भी इस मामले पर एक्शन लेने से कतराती थी। कुछ लड़कियों ने जब पुलिस से शिकायत की,तो उन लोगों को धमकियां मिलने लगी। हालांकि, 18 पीड़िताओं ने कोर्ट में बयान दिया।

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