नई दिल्ली। पतंजलि ने 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है। यह जानकारी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय को दी। कंपनी ने बताया कि उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है, जिनका विनिर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अप्रैल में निलंबित कर दिया था। सर्वोच्च अदालत भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
कंपनी ने उत्पादों को मंगवाया वापस
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि उसने 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स को भी इन उत्पादों को वापस लेने का निर्देश जारी किया है। इन सबके अलावा मीडिया प्लेटफॉर्मों से इन 14 उत्पादों से जुड़े सभी विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया है। पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसमें कंपनी को यह बताना होगा कि क्या विज्ञापनों को हटाने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों से किया गया अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और क्या इन 14 उत्पादों के सभी विज्ञापनों को हटा लिया गया है।