BREAKING : पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

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BREAKING: Bail plea of ​​former Deputy Chief Minister Manish Sisodia rejected

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को कोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

दो एजेंसियां कर रही है जांच –

आपको बता दें कि दिल्ली की नई शराब नीति में घोटाले के आरोप में घिरे मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में है और उन पर लगे आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कर रही है। ईडी ने शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में जांच कर रहा है। दोनों ही मामलों में एजेंसियों ने सिसोदिया को आरोपी बनाया है।

26 फरवरी 203 से जेल में है सिसोदिया

शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से ही जेल में बंद है और अभी तक कई बार उनकी जमानत खारिज की जा चुकी है। मनीष सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी।

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