सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत के लिए ईडी से मांगा जवाब

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नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की हिरासत में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनी सिसोदिया की पत्नी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए शीर्ष अदालत में अर्जी दी है। उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय  को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलील पर गौर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पीठ ने कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी और इसके लिए वह सीबीआई और ईडी से जवाब मांग रही है। सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने कहा कि आम तौर पर अदालत नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन यह अन्य कारणों से नीति बनाने का मामला है। सीबीआई और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि निचली अदालत ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हालांकि, पीठ ने राजू को जांच एजेंसियों की ओर से जवाब दाखिल करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ इस मामले पर आज सुनवाई करने के लिए 10 जुलाई को सहमत हुई थी। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के आखिर में इसे वापस ले लिया गया।दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उन्हें घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

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