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CG BREAKING : नारायणपुर घटना के बाद एक्शन में भूपेश सरकार, NSA के तहत जारी किया नोटिफिकेशन, उपद्रवियों की तत्काल होगी कही से भी गिरफ्तारी

CG BREAKING: Bhupesh Sarkar in action after Narayanpur incident, notification issued under NSA, miscreants will be arrested immediately from anywhere

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल नारायणपुर में चर्च में तोड़फोड़ की घटना के बाद राज्य सरकार ने प्रदेशभर में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा 3 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य के किसी भी जिले में धार्मिक उन्माद या सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की शिकायत पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। सालभर तक जेल में बंद रखा जा सकता है।

नारायणपुर में आदिवासियों के साथ मारपीट और उसके बाद नाराज आदिवासियों द्वारा चर्च में तोड़फोड़ की घटना से एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमा गया है। नारायणपुर जिले ही नहीं, बल्कि बस्तर संभाग में धर्मांतरण करने वाले परिवारों और मूल निवासियों के बीच विवाद की स्थिति है। आदिवासी समाज का तर्क है कि उनके रीति-रिवाज को नहीं मानते तो समाज को जो लाभ मिलता है, वह न लें।

छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरी ही नहीं, बल्कि कवर्धा में भगवा झंडे को लेकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद की स्थिति बन चुकी है। कुछ समय पहले वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी हुई थी। इसे देखते हुए गृह विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की धारा-3 की उपधारा-3 के तहत कार्रवाई करने के लिए सभी जिला दंडाधिकारी यानी कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया है।

पुलिस की रिपोर्ट पर कलेक्टर की अनुशंसा –

जानकारों के मुताबिक सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की शिकायत मिलने पर संबंधित थाने की पुलिस एसपी को रिपोर्ट भेजेगी। इसके बाद एसपी की ओर से प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर को दिया जाएगा। इस पर कलेक्टर राज्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस कहीं से भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।

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