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पत्नी साथ न रहे तो पति को तलाक़ का हक : हाईकोर्ट

बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक संबंधों को बरकरार रखने के तमाम प्रयासों के बावजूद पत्नी के इनकार करने पर पति को तलाक लेने का हक़ होने की बात अपने फैसले में कही है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये आदेश दिया है। पीड़ित पति ने अपने अपील में हाईकोर्ट को बताया था कि नवंबर 2013 में उसकी शादी हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद पत्नी अपने मायके चली गई और फिर दोबारा नहीं लौटी। इस बीच वह पत्नी से मिलने के लिए जाता रहा। उसने उसे वापस लौटने के लिए तैयार करने की कोशिश की। पत्नी के लगातार इंकार करने के बाद उसने फैमिली कोर्ट में आवेदन लगाया, जिसके बाद कोर्ट ने पति के वैवाहिक अधिकार की बहाली का आदेश दिया।

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