श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद : कोर्ट ने दिया विवादित स्थल के सर्वे का आदेश, 20 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट

Shri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah dispute: Court orders survey of disputed site, report to be submitted by January 20
मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में मथुरा की जिला अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश जारी किया है। सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि वे अदालत के आदेश का पालन करें। सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाना है। पूरे विवाद में हिंदू पक्ष की यह बड़ी जीत माना जा रहा है क्योंकि सच्चाई का पता लगाने के लिए सर्वे की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
हिंदू पक्ष की मांग है कि मंदिर स्थल पर कब्जा कर मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद के ठीक नीचे गर्भ ग्रह है। याचिका में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ईदगाह मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली 13.37 एकड़ जमीन पर एक मंदिर को तोड़कर किया था। यह विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आने के बाद मामले को लेकर नई याचिकाएं अदालत में दायर की गईं।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मस्जिद परिसर में सर्वे का कार्य 2 जनवरी से शुरू होगा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया जाएगा। अदालत ने संगठन हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता द्वारा दायर एक मुकदमे पर आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया था कि मथुरा में भी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर सर्वे करवाया जाए। दावा है कि ज्ञानवाली में सर्वे के दौरान एक ‘शिवलिंग’ पाया गया था।