CG BREAKING : कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जांच पर लगाई रोक ! ED को झटका

High Court gives big relief to businessman Suryakant Tiwari, ban on investigation! blow to ED
रायपुर। छत्तीसगढ़ के कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सूर्यकांत के खिलाफ बंगलुरू कोर्ट ने आयकर की कार्रवाई के दौरान बाधा डालने और साक्ष्य मिटाने के मामले में एफआइआर दर्ज की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच पर रोक लगा दी है। बंगलुरू के थाने में दर्ज एफआइआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूर्यकांत और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। इस मामले में ईडी सूर्यकांत को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
सूर्यकांत के वकील फैसल रिजवी ने बताया कि बंगलुरू पुलिस की जांच पर कोर्ट से स्टे मिल गया है, इसलिए ईडी को भी जांच पर रोक लगानी चाहिए। रिजवी ने बताया कि शेड्यूल अफेंस (अनुसूचित अपराध) पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट और चेन्न्ई हाईकोर्ट में भी इस तरह के मामले आए थे, जिसके बाद ईडी को जांच बंद करनी पड़ी। रिजवी ने बताया कि 30 जून को आयकर ने बंगलुरू में सूर्यकांत से पूछताछ शुरू की।
पूछताछ के 17 दिन बाद एफआइआर दर्ज की गई। बाद में पुलिस ने 30 सितंबर को धारा बढ़ाई गई, जिसके बाद ईडी ने 10 अक्टूबर को सूर्यकांत और अन्य के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की। गौरतलब है कि ईडी ने आइएएस समीर बिश्नोई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि आइएएस जेपी मौर्या और रानू साहू से पूछताछ की है।