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कन्हैयालाल के हत्यारों पर लगा UAPA एक्ट, सीएम ने ली बड़ी बैठक

राजस्थानउदयपुर में हुई टेलर कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों पर राजस्थान पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में ट्रांस बॉर्डर कनेक्शन समेत डिजिटल एविडेंस की भी जांच की जा रही है. साथ ही मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई है. राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उदयपुर में हुई टेलर कन्हैयालाल की हत्या को आतंकी घटना मानते हुए UAPA Act के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दोनों आरोपियों के दूसरे देशों में भी संपर्क होने की जानकारी सामने आई है. Also

आरोपी राज्य की पुलिस के मुखिया लाठर ने यह भी बताया कि कन्हैयालाल की हत्या का आरोपी गौस मोहम्मद साल 2014 में पाकिस्तानी के कराची शहर गया था. वह दावते इस्लामी नामक संस्था से जुड़ा था. उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत दिल्ली और मुंबई में दावत-ए-इस्लामी के दफ्तर भी हैं. कन्हैयालाल को मिल रही धमकियों के मामले में डीजीपी ने कहा, दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया था जबकि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी. इस मामले में स्थानीय थाने के एसआई और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बताया कि इस घटना में मुकदमा UAPA के तहत दर्ज किया गया है, इसलिए अब आगे की जांच NIA द्वारा की जाएगी. जिसमें राजस्थान ATS पूरा सहयोग करेगी. CM ने उदयपुर की घटना में शामिल आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी करने वाले 5 पुलिसकर्मियों तेजपाल, नरेन्द्र, शौकत, विकास और गौतम को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देने का फैसला किया है. भीलवाड़ा जिले के रहने वाले आरोपी मोहम्मद रियाज का उदयपुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके किशन पोल में किराए का घर है. वारदात के दूसरे आरोपी गौस मोहम्मद से रियाज की दोस्ती मस्जिद में नमाज के दौरान हुई थी. गौस राजस्थान के राजसमंद जिले का रहने वाला है. बता दें कि उदयपुर के धानमंडी थाना इलाके में मंगलवार दोपहर दो युवकों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने टेलर कन्हैयालाल की धारदार हथियार से हमला कर हत्या का दी थी. आरोपी कपड़े सिलवाने के बहाने दुकान पर आए थे. इसके बाद दोनों आरोपियों ने वीडियो शेयर कर कहा कि उन्होंने इस्लाम के अपमान का बदला लेने के लिए कन्हैयालाल की हत्या की है.

 

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