पटियाला जेल में सजा काट रहे सिद्धू, दाल-रोटी खाने से किया इनकार, लाया गया अस्पताल

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Sidhu, serving sentence in Patiala jail, refused to eat lentils and roti, was brought to the hospital

डेस्क। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पटियाला जेल में बंद हैं. वे 33 साल पुराने रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजा काट रहे हैं. इसी बीच खबर आ रही है कि सिद्धू ने जेल में दाल-रोटी खाने से इनकार कर दिया है. उन्हें पटियाला के राजिंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया है. जहां उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि सिद्धू को लेकर पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया है. उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है. दरअसल, जेल प्रशासन द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है. यह सिद्धू के लिए डाइट प्लान तैयार करेगा. दरअसल, सिद्धू ने दावा किया है कि उन्हें गेहूं से एलर्जी है, ऐसे में उन्होंने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया है. वे जेल की दाल रोटी नहीं खा रहे हैं. वे सिर्फ सलाद खाकर गुजारा कर रहे हैं.

सिद्धू ने की स्पेशल डाइट की मांग

सिद्धू को गेहूं से एलर्जी है. उन्हें लीवर की प्रॉब्लम है. इसे देखते हुए सिद्धू ने जेल प्रशासन से स्पेशल डाइट की मांग की है. सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर डल्ला ने कहा कि सिद्धू को गेहूं से एलर्जी है. वह गेहूं की रोटी नहीं खा सकते. लंबे समय से वह रोटी नहीं खा रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्पेशल डाइट मांगी है. इसके बारे में उन्होंने मेडिकल के दौरान भी जानकारी दी थी. कोर्ट ने उनका मेडिकल चेकअप कराकर 4:00 बजे तक रिपोर्ट मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है. दरअसल, सिद्धू ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक शख्स की पिटाई की थी. इसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. हालांकि, रिपोर्ट में सामने आया था कि शख्स की मौत हार्ट अटैक पड़ने से हुई.

इस मामले में सिद्धू को निचली अदालत ने बरी कर दिया था. लेकिन हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद सिद्धू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई थी. 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को इस मामले में 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. लेकिन पीड़ितों ने मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई.

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