CG BIG NEWS : अस्पतालों में डॉक्टर्स की मनमानी, जेनरिक दवाई लिखवाने में सरकार विफल, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब ..
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Arbitrariness of doctors in hospitals, government failed to prescribe generic medicine, High Court sought response from state government ..
बिलासपुर। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 21 अप्रैल 2017 को नोटिफिकेशन जारी कर निर्देश दिया था कि सभी शासकीय व निजी अस्पतालों में सिर्फ जेनेरिक दवाइयां लिखी जाएगी और उपयोग की जायेंगी। लेकिन इसका पालन नही किया जा रहा हैं। अब हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया हैं।
वही सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों को जेनेरिक दवाइयां लिखने और उपयोग किए जाने हाईकोर्ट में जनहित याचिका कोरबा के लक्ष्मी चौहान ने लगाई हैं, जिसके अधिवक्ता संजय अग्रवाल बिलासपुर हैं।
– जेनेरिक दवाइयां का नाम न लिखना इंडियन मेडिकल काउंसिल (पेशेवर, आचरण, शिष्टाचार नैतिकता) नियम 2002 का भी उल्लघंन माना गया है।
– नोटिफिकेशन के अनुसार फिजिशियन को कैपिटल लेटर में सिर्फ जेनरिक दवाओं का नाम ही लिखना है, जिसका कि वर्तमान में सरकार पालन नहीं करा रही है।