बीमार सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की जमानत : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इलाज कराएं और उसके दस्तावेज हमें दिखाएं, बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ेंगे

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों के लिए जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई भी बयान नहीं देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन को अपनी मेडीकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करानी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन को दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 11 जुलाई तक की अंतरिम जमानत दी है. मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी और उनसे मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है.सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस दौरान सत्येंद्र जैन गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करेंगे. सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके पास केस की मेरिट पर दलीलें देने के लिए तथ्य हैं, लेकिन इस समय वो केवल मेडिकल ग्राउंड पर राहत मांग रहे हैं. वही ईडी की ओर से जमानत देने का विरोध किया गया. ईडी ने कहा कि सत्येंद्र जैन की पहले AIIMS या RML के डॉक्टरों के बोर्ड से जांच करवाई जानी चाहिए. उनकी खराब तबीयत के दावे पर ईडी को शक है. पहले भी इस आधार पर जमानत हासिल करने की कोशिश की गई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 11 जुलाई तक के लिए सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी. जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं. इस दौरान पहली बार उन्हें जमानत मिली है.
जैन एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती
गौरतलब है कि तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन गुरुवार को चक्कर आने के कारण टायलेट में गिर गए थे. जिसके बाद उन्हें सरकारी एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. इससे पहले जैन को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया था. जहां सांस लेने में परेशानी होने के कारण उन्हें लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
