10 Rupee Coin:10 रुपये के सिक्के नहीं लेने की शिकायतों पर सरकार ने संसद में दिया ये जवाब
- भारत में कई तरह के 10 रुपये के सिक्के चल रहे हैं। इन सिक्कों पर कई अलग-अलग आकृतियां या चित्र बने होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं और इन सिक्कों को लेने से मना कर देते हैं। अब हाल ही में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 10 रुपये के सिक्के पूरी तरह मान्य हैं और ये नकली नहीं है।
सरकार ने दिया जवाब
- केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8 फरवरी को राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा है कि 10 रुपये के सभी सिक्के लीगल टेंडर हैं। यानी कि पूरी तरह से वैध हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि 10 रुपये के सिक्कों को सभी प्रकार के लेन-देन के लिए लीगल टेंडर के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।
उन्होंने साफ कहा है कि कई आकार, थीम और डिजाइन में भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत सर्कुलेट किए गए 10 रुपये के सिक्के लीगल टेंडर हैं। इन सिक्कों को सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन में लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में अब कोई भी दुकानदार या अन्य व्यवसाई इन सिक्कों को लेने से मना नहीं कर सकता।
आरबीआई भी करता रहता है जागरूक
लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने और भ्रांतियों को दूर करने के लिए आरबीआई भी समय-समय पर प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जागरूक करता रहता है। आरबीआई पहले भी कह चुका है कि 10 रुपये के सभी डिजाइन के सिक्के मान्य और लीगल टेंडर हैं।