NEW INCOME TAX LAW PRIVACY : वित्त मंत्री बोलीं … कर चोरी रोकने में अहम सुराग देता है डिजिटल प्लेटफार्म

NEW INCOME TAX LAW PRIVACY : Finance Minister said… Digital platform provides important clues in preventing tax evasion
नई दिल्ली। NEW INCOME TAX LAW PRIVACY सरकार ने नए आयकर अधिनियम में बदलाव करते हुए टैक्स अधिकारियों को डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच का विशेष अधिकार दिया है। अब अधिकारी ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और अन्य डिजिटल माध्यमों से डेटा हासिल कर सकते हैं। हालांकि, इसे निजता का हनन बताया जा रहा है और निजी जानकारियों के दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है।
वित्त मंत्री का बचाव : कर चोरी रोकने के लिए जरूरी कदम –
NEW INCOME TAX LAW PRIVACY लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कानून का बचाव करते हुए कहा कि डिजिटल जांच कर चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए बेहद जरूरी है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री ने बताया कि व्हाट्सऐप चैट्स से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े 200 करोड़ रुपये की बेहिसाबी संपत्ति का पता चला है।
सोशल मीडिया और डिजिटल डेटा से टैक्स जांच –
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि :
– Google Maps हिस्ट्री से उन स्थानों की पहचान की गई जहां नकदी छिपाई जाती थी।
– इंस्टाग्राम खातों का विश्लेषण कर बेनामी संपत्तियों का पता लगाया गया।
– व्यावसायिक सॉफ्टवेयर और सर्वर की जांच कर वित्तीय लेनदेन की गोपनीय जानकारी जुटाई गई।
NEW INCOME TAX LAW PRIVACY आलोचना: कर चोरी रोकने के नाम पर निजता पर हमला? –
इस कानून के बाद निजता के उल्लंघन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर अधिकारियों को अत्यधिक शक्ति मिल जाएगी, जिससे व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ सकती है।
NEW INCOME TAX LAW PRIVACY करदाताओं को सतर्क रहने की जरूरत –
अब जब नया आयकर कानून लागू होने वाला है, ऐसे में करदाताओं को सतर्क रहने की जरूरत है।
– गलत या भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें।
– सभी वित्तीय लेनदेन का सही रिकॉर्ड अपने दस्तावेजों में रखें।
– डिजिटल डेटा की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतें।
NEW INCOME TAX LAW PRIVACY सरकार का दावा है कि यह कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या निजता से समझौता कर टैक्स सुधार किए जाने चाहिए?