SC STUDENT SAFETY TASK FORCE : छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित

SC STUDENT SAFETY TASK FORCE : Supreme Court strict on increasing cases of student suicide, National Task Force formed
नई दिल्ली। SC STUDENT SAFETY TASK FORCE देशभर के शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग हॉस्टलों में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक नेशनल टास्क फोर्स (NTF) गठित करने का फैसला किया है।
SC STUDENT SAFETY TASK FORCE सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बीते दो महीनों में कई छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें यौन शोषण और भेदभाव जैसे गंभीर मुद्दे सामने आए हैं। कोर्ट ने गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी में हाल ही में एक छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना का भी जिक्र किया।
बेंच में शामिल जस्टिस आर महादेवन ने कहा, “हमें आत्महत्याओं के पैटर्न को समझने की जरूरत है। छात्रों को रैगिंग, भेदभाव और यौन शोषण जैसी समस्याओं के कारण अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए।”
SC STUDENT SAFETY TASK FORCE कैसे काम करेगा टास्क फोर्स?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एस. रवींद्र भट टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और कानूनी मामलों के सचिव भी इसके सदस्य होंगे।
SC STUDENT SAFETY TASK FORCE टास्क फोर्स की जिम्मेदारियां –
– छात्र आत्महत्या के कारणों की पहचान
– शैक्षणिक संस्थानों के मौजूदा नियमों की समीक्षा
– सुरक्षा गाइडलाइंस तैयार करना
– रैगिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर सिफारिशें देना
SC STUDENT SAFETY TASK FORCE विशेष शक्तियां और रिपोर्टिंग
– टास्क फोर्स को देशभर के शिक्षण संस्थानों का औचक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
– चार महीने में एक अंतरिम रिपोर्ट और आठ महीने में अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी।
SC STUDENT SAFETY TASK FORCE IIT दिल्ली मामले से जुड़ा आदेश
यह फैसला IIT दिल्ली में आत्महत्या करने वाले दो छात्रों के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। पीड़ित परिवारों ने एफआईआर दर्ज कराने और सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था।
SC STUDENT SAFETY TASK FORCE सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।