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निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता का निलंबन आदेश रद्द, 30 को होने वाले है रिटायर

रायपुर. निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता का निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया है. प्राप्त टिप्पणियां, अदालत के आदेश, प्रासंगिक रिकॉर्ड, तथ्य और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए रद्द किया गया। बता दें कि आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले में जांच के दौरान फर्जी दस्तावेज के साथ ही नेताओं और अफसरों के फोन टेप करने का आरोप लगा था. इसके बाद कांग्रेस सरकार ने आईपीएस मुकेश गुप्ता के साथ ही एसपी रजनेश सिंह को 2019 में निलंबित कर दिया था. इसी महीने के 30 तारीख को मुकेश गुप्ता रिटायर होने वाले हैं.

क्या है नान घोटाला

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में भाजपा शासन काल के दौरान नान घोटाला का मामला सामने आया था. साल 2015 में ACB ने एक साथ 28 ठिकानों पर छापा मारा था. जिसमें करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ था. इसमें नान के तत्कालीन महाप्रबंधक शिवशंकर भट्टा सहित 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. एसीबी ने जब छापेमार कार्रवाई की थी तब एसीबी चीफ मुकेश गुप्ता थे. छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस सरकार ने एक एसआईटी (SIT) गठित की थी. एसआईटी जांच में खुलासा हुआ था कि आईपीएस मुकेश गुप्ता (IPS Mukesh Gupta) ने नान घोटाला मामले में जांच के दौरान फर्जी दस्तावेज के साथ ही नेताओं और अफसरों के फोन टेप किए हैं. इसके बाद राज्य सरकार ने आईपीएस मुकेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद उनके खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज हुए थे.

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