SC GOVERNOR BILL CASE : राज्यपाल का कानून में कोई रोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट में राज्यों की दलील

SC GOVERNOR BILL CASE : Governor has no role in law, states argue in Supreme Court
नई दिल्ली, 3 सितंबर। विधानसभा से पास बिलों पर गवर्नर और राष्ट्रपति की मंजूरी की डेडलाइन तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सातवें दिन सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल, हिमाचल और तेलंगाना ने गवर्नरों की विवेकाधिकार शक्ति का विरोध करते हुए कहा कि कानून बनाना विधानसभा का अधिकार है, गवर्नरों का नहीं।
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गवर्नर बिलों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते, जबकि हिमाचल सरकार के वकील आनंद शर्मा ने कहा कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। कर्नाटक सरकार ने भी तर्क दिया कि राज्य में दोहरी सरकार (डायार्की) संभव नहीं।
बेंच ने माना कि गवर्नर अनिश्चितकाल तक बिल लंबित नहीं रख सकते। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।