Trending Nowशहर एवं राज्य

SC ने हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द, प्रदेश के दो रिटायर्ड IAS अधिकारियों को मिली बड़ी राहत, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली/रायपुर। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल यह मामला सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विवेक ढांड और एम के राउत के से जुड़ा हुआ है। मामले में तर्कों को सुनने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के द्धारा आदेश जारी करने की प्रकिया को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे अमान्य कर दिया, साथ ही सीबीआई को भी किसी भी तरह की विपरीत कार्रवाई करने से रोकने का आदेश दिया है।

इस आदेश में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग विभाग में आरोपित भ्रष्टाचार के सदंर्भ में केंद्र सरकार की जॉच एजेंसी सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच करने के लिए निर्देशित किया था। (SC) वरिष्ठ अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया और अधिवक्ता अवि सिंह ने अपीलार्थीगण की ओर से बहस करते हुए तर्क पेश किया कि उपरोक्त आदेश अरक्षणीय हैद्व इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। इसमें न्यायालय में अफसरों के खिलाफ आदेश जारी करने के पूर्व उन्हें नोटिस जारी नहीं किया था।

advt----
advt--0005-april
advt--0007-april
advt-april2025-001
Share This: