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RG Kar Case: आर कर मामले में कोर्ट के फैसले पर सीएम ममता का बयान, कहा – अगर मामला हमारे पास रहता तो…

RG Kar Case: कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डाक्टर से दरिंदगी मामले में सियालदह कोर्ट ने सोमवार को दोषी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में आए फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड दिला सकती थी, लेकिन जांच वापस ले ली गई और सीबीआई को सौंप दी गई।

पुलिस दिला सकती थी मौत की सजा

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमने पहले दिन से ही मृत्युदंड की मांग की थी। हम अब भी इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन यह अदालत का आदेश है। मैं अपनी पार्टी की राय साझा कर सकती हूं। हमने 60 दिनों के भीतर तीन मामलों में मृत्युदंड सुनिश्चित किया। अगर मामला हमारे पास रहता, तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर देते। मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है उन्होंने आगे कहा कि मामला हमसे छीन लिया गया। हमने कहा था कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसे सीबीआई को सौंप दें। क्योंकि हम न्याय चाहते हैं।
मुख्य दोषी को उम्र कैद की सजा

गौरतलब है कि कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डाक्टर से दरिंदगी मामले में कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजी सुनाई है। अदालत ने राज्य सरकार को मृतक चिकित्सक के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने दोषी को 50,000 रुपये जुर्माना देने का निर्देश दिया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। पिछले साल नौ अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हाल से महिला डाक्टर का शव बरामद हुआ था। घटना के अगले दिन संजय को गिरफ्तार किया गया था।

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